संत कबीर नगर । उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में व प्रभारी अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी डाक मत पत्र के साथ एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट कक्ष में सम्पन्न हुई।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ABSENTEE VOTER (एबसेन्टी बोटर) यथा वरिष्ठ नागरिक (80+)(AVSC )दिव्यांग (AVPD) कोविड-19 संक्रमित (AVCO) एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता भी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में डाक मतपत्र/पोस्टर बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता, दिव्यांग मतदाता एवं कोविड-19 से संक्रमित मतदाता अपने विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी/उप जिलाधिकारी को निर्धारित प्रारूप/फार्म-12 डी पर डाक मतपत्र हेतु आवेदन करते है, तो विधानसभा हेतु निर्धारित कार्मिकों के द्वारा डाक मतपत्र उपलब्ध कराते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका मतदान कराया जाएगा।
उन्होेंने बताया है कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत यथा, सूचना, चिकित्सा, डाक, रेलवे परिवहन, विद्युत, भारत संचार निगम लि0 विभाग के ऐसे कार्मिक जो आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित है भी डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है। इसके लिए संबंधित कार्मिकों को अपने विधान सभा के निर्वाचन अधिकारी/उप जिलाधिकारी को निर्धारित प्रारूप/फार्म-12 डी पर डाक मतपत्र हेतु जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की अधिसूचना जारी होने के पॉच दीन के अन्दर आवेदन करना होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिक जिन्होंने डाक मतपत्र से मतदान हेतु आवेदन किया है, के मतदान हेतु निर्वाचन अधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा अपनी विधानसभा में पोस्टल वोटिंग स्थल, तिथि एवं समय निर्धारित किया जाएगा। जहां पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता उपस्थित होकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगें।
इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी डाक मत पत्र, सहायक अधिकारी डाक मतपत्र एवं अन्य सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में प्रभारी/सहायक डाक मत पत्र अधिकारी के साथ बैठक हुई आयोजित।
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